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आयकर विभाग ने पोर्टल पर 'e-Pay Tax' सुविधा की शुरुआत, टैक्सपेयर्स के लिए आसान और डिजिटल भुगतान प्रक्रिया
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आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर 'e-Pay Tax' सुविधा शुरू कर दी है, जो टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाएगी।
इससे अब करदाताओं को टैक्स भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी और वे डिजिटल माध्यम से आसानी से अपना कर भुगतान कर सकेंगे।
आयकर विभाग का कहना है कि यह कदम टैक्स प्रशासन को नागरिकों के और करीब लाता है, विशेष रूप से व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए। इसके जरिए वे एक सीधा डिजिटल रूट अपना सकते हैं, जिससे उन्हें आसानी से टैक्स भुगतान में सहायता मिलती है। विभाग का यह कदम नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और टैक्स भुगतान को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
ई-पे टैक्स सुविधा का लाभ
आयकर विभाग के अनुसार, यह 'e-Pay Tax' सुविधा अब करदाताओं के लिए एक सरल और परेशानी रहित तरीका प्रदान करती है। पहले जहां बैंकों में लंबी कतारों, फॉर्म भरने और आखिरी समय में टैक्स भुगतान की चिंता का सामना करना पड़ता था, वहीं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह प्रक्रिया काफी सरल हो गई है।
विभाग ने बताया कि इस प्रणाली से करदाताओं को समय पर टैक्स भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, साथ ही यह टैक्स प्रशासन की पारदर्शिता और सुविधा को भी बढ़ावा देगा। टैक्सपेयर्स को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए यह एक और कदम है, जिससे उनका काम और भी आसान हो जाएगा।
नए वित्त वर्ष में टैक्स व्यवस्था का विकल्प
नए वित्त वर्ष में आयकरदाताओं को नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प मिलेगा। जानकारों के अनुसार, जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपये (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 12.75 लाख रुपये) तक है, उनके लिए नई टैक्स व्यवस्था उपयुक्त रहेगी। हालांकि, इससे अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए यह निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि वे टैक्स देनदारी को कम करने के लिए बचत और निवेश की योजना बना रहे हैं या नहीं।
इस नई व्यवस्था से करदाताओं को एक बेहतर और सुविधाजनक तरीका मिलेगा, जिससे वे अपनी कर संबंधित जिम्मेदारियों को आसानी से निभा सकेंगे।