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सास की हत्या मामले में बहू को उम्रकैद, पांच साल बाद आया कोर्ट का फैसला
Khairagadh

भीमपुरी गांव में सास की हत्या के पांच साल पुराने मामले में कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाते हुए बहू को दोषी करार दे दिया। अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ ने शुक्रवार को 24 वर्षीय रूपा साहू को अपनी सास बिंदा साहू की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना 16 जुलाई 2020 की रात की है, जब घरेलू कलह के चलते रूपा और उसकी सास के बीच खाना बनाने को लेकर कहासुनी हो गई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर रूपा ने पास रखी लोहे की फूंकनी उठाई और बिंदा साहू के सिर पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। गंभीर चोटों के चलते बिंदा की मौके पर ही मौत हो गई थी।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान रूपा ने अपना अपराध स्वीकार किया। घटनास्थल से बरामद फूंकनी को अहम सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया गया।
करीब पांच वर्षों तक चले मुकदमे के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर रूपा साहू को दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
इस मामले में न्याय की प्रक्रिया पूरी करने के बाद खैरागढ़ के पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
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