छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को मिली नई उड़ान, भूमि विकास नियमों में ऐतिहासिक संशोधन

Raypur, cg

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को नई दिशा देने के उद्देश्य से एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए उद्योग जगत के लिए कई राहतें और सुविधाएं प्रदान की हैं।

 इस संशोधन के तहत अब उद्योगपति एक ही भूखंड पर पहले से दोगुना निर्माण कर सकेंगे। यह नियम 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किया गया था, और इसके बाद से औद्योगिक एवं व्यावसायिक निवेशकों में उत्साह की लहर है।

FAR में बड़ा बदलाव, MSME और स्टार्टअप्स को मिलेगा लाभ

नए प्रावधानों के तहत फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। इससे छोटे एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक उपयोगी क्षेत्रफल मिलेगा, जिससे उनका विस्तार आसान और किफायती होगा।

वहीं औद्योगिक प्लॉट्स पर ग्राउंड कवरेज को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है और सेटबैक की आवश्यकताओं को भी लचीला बनाया गया है, जिससे भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

नगर निगम क्षेत्रों में FAR अब 5.0, CBD और TOD ज़ोन में मिलेगा अतिरिक्त लाभ

नगर पालिका और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम FAR अब 5.0 कर दी गई है। विशेष रूप से वे भूखंड जिनका क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुंच है, उन पर यह प्रावधान लागू होगा।

यदि ये भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 FAR की अनुमति भी मिलेगी, जिससे कुल FAR 7.0 तक पहुंच सकता है। यह बदलाव उच्च-स्तरीय व्यावसायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करेगा।

मुख्यमंत्री का विज़न: निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “इन संशोधनों से छत्तीसगढ़ में आधुनिक औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को गति मिलेगी। इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे और समग्र अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।”

निवेशकों के लिए आकर्षक बना छत्तीसगढ़

नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा बनाई गई इस नई नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में शामिल करना है। उद्योगों के अनुकूल दृष्टिकोण और व्यावहारिक नियमों की बदौलत राज्य में आने वाले वर्षों में बड़े निवेश की संभावना है।

यह संशोधन न केवल भूमि उपयोग की दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि यह राज्य को उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला एक निर्णायक कदम भी सिद्ध हो सकता है।

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