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छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान: अब नहीं चाहिए राज्य से लाइसेंस, सिर्फ केंद्र के नियम होंगे लागू
Raipur, CG

छत्तीसगढ़ में कारोबारियों और निवेशकों के लिए खुशखबरी है। अब राज्य में पेट्रोल पंप खोलने के लिए किसी विशेष स्टेट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत ही पेट्रोल पंप स्थापित किए जा सकेंगे।
राज्य स्तर की मंजूरी की अनिवार्यता समाप्त
पहले पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार से भी अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक कागजी कार्यवाही, देरी और अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब यह दोहरी अनुमति प्रणाली समाप्त कर दी गई है, जिससे व्यापारिक प्रक्रिया और अधिक सुगम हो गई है।
कारोबार को मिलेगा नया विस्तार
राज्य सरकार के अनुसार यह कदम छत्तीसगढ़ में व्यवसायिक माहौल को अधिक सकारात्मक और उदार बनाने की दिशा में अहम पहल है। इससे खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे निवेशकों को सीधा लाभ मिलेगा, जो सीमित संसाधनों के बावजूद पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं।
जनता को भी मिलेगा सीधा लाभ
नई व्यवस्था से न केवल कारोबारियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि आम जनता को भी लाभ होगा। अधिक संख्या में पेट्रोल पंप खुलने से दूरदराज इलाकों में भी ईंधन की उपलब्धता आसान होगी, जिससे ग्रामीण जनता को बार-बार शहरों की ओर दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले को राज्य की कारोबारी सरलता की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा, "हमारी प्राथमिकता है कि छत्तीसगढ़ को व्यापार और निवेश के लिए सबसे अनुकूल राज्य बनाया जाए। लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार से न केवल व्यवसाय में पारदर्शिता आएगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे।"
अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला छत्तीसगढ़ की ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को सशक्त बनाएगा और राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास को नई दिशा देगा। साथ ही, निवेशकों को आकर्षित कर यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करेगा।