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6 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी को फांसी, नए कानून के बाद MP में पहली सजा-ए-मौत
Narmadapuram, MP

न्याय के मंदिर में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, जिसने दरिंदगी के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में अदालत ने मात्र 2 महीने 28 दिन में सुनवाई पूरी कर आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। यह फैसला MP और सिवनीमालवा में नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद पहली बार किसी को मृत्युदंड देने का मामला है।
यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने सुनाया, जिन्होंने आरोपी अजय को पॉक्सो एक्ट समेत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी करार दिया।
🔍 क्या है मामला?
घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए केस तैयार किया और 13 जनवरी को अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पेश सबूतों और गवाहों के आधार पर यह स्पष्ट पाया कि आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की।
⚖️ किन धाराओं में सजा मिली?
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BNS धारा 137(2), 64, 65(2), 103(1), 66
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पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम), 6 इन धाराओं के तहत अदालत ने आरोपी को मृत्युदंड (फांसी) और ₹3,000 का अर्थदंड सुनाया।
💔 पीड़ित परिवार को मुआवजा
न्यायालय ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी पारित किया है, जिससे बच्ची के परिवार को कुछ राहत मिल सके।
⚖️ क्या है खास?
यह केस इस वजह से भी चर्चा में है क्योंकि नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद यह मध्यप्रदेश में पहला ऐसा फैसला है, जिसमें किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है। न्यायिक प्रक्रिया की गति और दृढ़ता ने यह स्पष्ट कर दिया कि मासूमों के खिलाफ अपराध पर अब किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।